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उत्तराखंड में लगा Night Curfew, आदेश जारी…

देहरादून: कोरोना के नए वेरिएंट के खतरे को देखते हुए उत्तराखंड में आज रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। मुख्य सचिव ने इसके आदेश जारी कर दिए हैं। कोरोना के नए वैरिएंट ओमिक्रोन’ को वल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने Variant of Concern घोषित किया है जो कि तेजी से फैलने की क्षमता रखता है।

इस सन्दर्भ में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 21 दिसम्बर, 2021 को दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। उक्त दिशा-निर्देशों के क्रम में राज्य सरकार में भी नाइट कर्फ्यू लगाया गया है ताकि ओमिक्रोन के खतरे को रोका जा सके।

राज्य में Night Curfew रात्रि 11:00 बजे से प्रातः 500 बजे तक प्रभावी रहेगा। इस दौरान निम्नलिखित सेवाए (24×7) संचालित रहेगी:

समस्त स्वास्थ्य सेवाएं (AYUSH सहित) (24×7) संचालित रहेंगी।
सभी चिकित्सा कर्मियो, नसों, पैरामेडिकल स्टाफ और अन्य अस्पताल सहायता सेवाओं के लिए परिवहन की अनुमति (24×7) है।
तेल और गैस क्षेत्र, जिसमें उत्पादों का उत्पादन, परिवहन, वितरण, भंडारण और फुटकर बिक्री शामिल है, जैसे-पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल, रसोई गैस आदि।
पेट्रोल पंप, एलपीजी, पेट्रोलियम और गैस खुदरा और भंडारण आउटलेट।
राज्य स्तर पर बिजली का उत्पादन, पारेषण और वितरण सेवाएँ।
डाकघरों सहित डाक सेवाएं।
दूरसंचार इंटरनेट सेवाएं प्रसारण और केवल सेवाए/ डीटीएच और ऑप्टिकल फाइबर
कोल्ड स्टोरेज और वेयर हाउसिंग सेवाएं।
सार्वजनिक परिवहन का राज्य के अन्दर एवं बाहरी राज्यों से (Intra state and Inter state) आवागमन राज्य परिवहन विभाग द्वारा पूर्व में जारी एस०ओ०पी० के अधीन जारी रहेगा।
सामग्री के आवागमन हेतु राज्य एवं अंतर्राज्यीय आयात-निर्यात आवागमन की अनुमति (24×7) है।
सभी माल वाहक वाहनों को सामग्री लोड या अनलोड करने की अनुमति होगी एवं समस्त होलसेलर / रिटलेर दुकानों को गोदामों में सामान को लोड करने / उतारने की दैनिक रूप से (24×7) अनुमति है।
रेलवे स्टेशनों और हवाई अड्डों से एयरपोर्ट बसों/ टैक्सियों/ ऑटो रिक्शा आदि यात्री वाहनों को वैध यात्रा दस्तावेज / टिकट प्रदर्शित करने पर ही आवागमन की अनुमति (24×7) दी जाएगी।
विक्रम, ऑटो और टैक्सी को यात्रा की अनुमति (24×7) है।
प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सदस्यों को वैध आईडी कार्ड के साथ SOPs और
COVID प्रोटोकॉल के अनुसार वाहनों में जाने की अनुमति (24×7) होगी।
आवश्यक सेवाओं, आपातकालीन और COVID-19 प्रबंधन में शामिल सरकार / स्थानीय
निकायों या अधिकृत संगठन के सभी वाहनों को चलने की अनुमति (24×7) होगी।
निजी वाहनों से आवागमन के लिए वैध आईडी के साथ आकस्मिक कारणों के लिए अनुमति (24×7) है।
All Industries in both urban and rural areas shall operate with strict adherence to SOPs and Covid-19 safety protocol. जिला प्रशासन इस बात की निगरानी करेगा कि उद्योगों द्वारा उनके संचालन में SOP का सख्ती से पालन किया जा रहा है एवं औद्योगिक इकाई / कॉर्पोरेट के प्रमुख इस संबंध में जिला प्रशासन को नियमित रूप से अवगत करायेंगे।

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