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उत्तराखंड: कोर्ट ने जिम ट्रेनर को सुनाई 20 साल की सजा, जानिए पूरा मामला

हल्द्वानी: हल्द्वानी से एक बड़ी सामने आई है। यहां 10वीं क्लास की नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म करने के मामले कोर्ट में जिम ट्रेनर को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है ,इसके अलावा दोषी पर 50 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है।

शासकीय अधिवक्ता नवीन चंद्र जोशी ने जानकारी देते हुए बताया कि मामला रामनगर कोतवाली क्षेत्र का है। जहां 25 सितंबर 2018 को 10वीं क्लास में पढ़ने वाली 15 साल की नाबालिग लड़की ने जिम ज्वॉइन किया था। जिम ज्वॉइन करने के बाद ट्रेनर सूरज सिंह बिष्ट ने डाइट चार्ट देने के बहाने लड़की को 29 सितंबर 2018 को अपने घर बुलाया और अकेला पाकर उसके साथ जोर जबरदस्ती की। इस हरकत के कारण नाबलिग गुमसुम रहने लगी। इसकी वजह पूछने पर लड़की ने परिजनों को आपबीती सुनाई

वहीं इसके बाद परिजनों ने 2 अक्टूबर 2018 को रामनगर कोतवाली में जिम ट्रेनर सूरज सिंह बिष्ट के खिलाफ धारा 376 और पॉक्सो के तहत मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने जिम ट्रेनर को गिरफ्तार किया और अब कोर्ट ने उसे 20 साल के लिए सलाखों के पीछे भेज दिया है।

विशेष न्यायाधीश पॉक्सो नंदन सिंह की कोर्ट में सुनवाई हुई। 9 गवाहों और सबूतों के आधार पर सूरज सिंह बिष्ट को कोर्ट ने दोषी मानते हुए 20 साल की कठोर कारावास और 50 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। साथ ही कोर्ट ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को पीड़िता को सहायता उपलब्ध कराने के भी निर्देश दिए हैं।

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