देहरादून: उत्तराखंड से आज की बड़ी खबर। ऊर्जा कर्मियों की हड़ताल हुई निषिद्ध घोषित कर शासन से अधिसूचना हुई जारी। उत्तराखंड शासन ने ऊर्जा विभाग की हड़ताल पर 6 माह तक रोक लगा दी है। इसके विधिवत आदेश सचिव सौजन्य के द्वारा जारी कर दिए गए हैं ।
अब उत्तर प्रदेश अत्यावश्यक सेवाओं का अनुरक्षण अधिनियम, 1966 (उत्तराखण्ड राज्य में यथा प्रवृत्त) (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 30 सन् 1966) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल महोदय इस आदेश के निर्गत होने के दिनांक से छः मास की अवधि के लिए यूजेवीएन लिमिटेड, उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि० एवं पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लि० में समस्त श्रेणी की सेवाओं में तत्कालिक प्रभाव से हड़ताल निषिद्ध करते हैं ।
उक्त अधिनियम की धारा-3 की उपधारा (2) के अधीन यह भी आदेश देते हैं कि यह आदेश गजट में प्रकाशित किया जायेगा।