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उत्तराखंड में वृद्धावस्था पेंशन के पात्र परिवारों को मिलेगा दोगुना लाभ

देहरादून: उत्तराखंड में वृद्घावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत अब पति और पत्नी दोनों को लाभ मिल सकेगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने निर्देश पर शासन ने उत्तराखंड में वृद्घवस्था पेंशन के अंतर्गत दिए जाने वाले लाभ को अब पात्र पति और पत्नी दोनों को देने का शासनादेश जारी कर दिया है। इतना ही नहीं अब ₹1200 प्रतिमाह मिलने वाली पेंशन ₹1400 प्रतिमाह मिल सकेगी।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि ”हमारी सरकार विकल्प रहित संकल्प” के ध्येय वाक्य पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार की प्राथमिकता है कि जो घोषणा पूर्व में की गई हैं उनका शासनादेश भी समय से किया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि कि सरकार ने प्राथमिकता के आधार पर प्रदेश के वृद्घजनों के हित में यह निर्णय लिया और अब अप्रैल माह से प्रदेश के हज़ारों परिवार के पात्र वृद्घ दम्पतियों को इसका सीधा लाभ मिल सकेगा।

ज्ञात हो कि बीते दिसंबर माह में ही उत्तराखंड में दी जाने वाली वृद्घवस्था पेंशन की बढ़ोतरी के साथ ही पात्र परिवार में से पति-पत्नी दोनों को धामी सरकार ने पेंशन देने की घोषणा की थी, जिसके बाद दिसंबर में ही कैबिनेट बैठक में इस फ़ैसले पर मुहर लग गई। इतना ही नहीं अचार संहिता लगने से पूर्व इसकी सभी ज़रूरी कारवाई पूरी कर दी गई। अब मार्च महीने में नई सरकार के गठन होने के साथ ही इस सम्बंध में शासनादेश भी जारी कर दिया गया।

अब पात्र परिवार को मिलेगा दोगुना लाभ

मुख्यमंत्री धामी के इस निर्णय के बाद वृद्धवस्था पेंशन योजना के तहत जहां एक परिवार को सालाना 14400₹ पेंशन मिलती थी वहीं अब यह 16800₹ सालाना मिल सकेगी और पति-पत्नी यदि दोनों दम्पति वृद्धवस्था पेंशन योजना के लिए पात्र हैं तो सम्बंधित परिवार को 33600₹ का सीधे तौर पर आर्थिक लाभ हो सकेगा।

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