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चारधाम यात्रा को खोले जाने की सशर्त अनुमति नैनीताल हाईकोर्ट ने दी

नैनिताल: इस वक्त चारधाम यात्रा को लेकर बड़ी खबर सामने आई रही है। गुरुवार को नैनीताल हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिल गई। चीफ जस्टिस आरएस चौहान और जस्टिस आलोक कुमार वर्मा की बेंच ने सरकार के शपथपत्र पर सुनवाई करते बड़ी राहत दे दी।

जी हां नैनीताल हाईकोर्ट ने उत्तराखंड की चार धाम यात्रा को सशर्त यात्रा खोलने की अनुमति दे दी है। जिसमें चार धाम यात्रा आने वाले यात्रियों को 72 घंटे पहले कोविड- नेगेटिव रिपोर्ट लानी जरूरी होगी। वही देहरादून स्मार्ट सिटी पोर्टल और देवस्थानम प्रबंधन बोर्ड के पोर्टल पर पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। चार धाम यात्रा कोरोना के चलते यात्रा स्थगित थी जिसे उत्तराखंड की आर्थिकी पर काफी बड़ा असर पढ़ा था। इसी को लेकर चलते लोगों में काफी नाराजगी थी। अब ऐसे में जब नैनीताल हाईकोर्ट ने सशर्त यात्रा खोलने की अनुमति दे दी है।

आपको बता दें कि हाईकोर्ट ने 26 जून को कोरोना संक्रमण के खतरे और राज्य सरकारी की आधी-अधूरी तैयारियों के चलते चारधाम यात्रा पर रोक लगा दी थी जिसके बाद जुलाई में धामी सरकार चार हफ्ते की हाईकोर्ट स्टे के खिलाफ एसएलपी लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई थी। लेकिन जुलाई-अगस्त दो माह बीत जाने के बाद भी सरकारी वकील मामले की लिस्टिंग तक नहीं करा पाए।

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