देहरादून: राज्य में बिजली की दरों में वृद्धि की गई है। राज्य में बिजली बिलों पर सरचार्ज लगाने की बात कही गई थी। ऊर्जा निगम के बिजली बिलों में सरचार्ज लगाने के प्रस्ताव को विद्युत नियामक आयोग ने मंजूरी दे दी है। आम जनता के साथ उद्योग, कामर्शियल समेत अन्य वर्गों के बिजली बिलों में एक सितंबर 2022 से 31 मार्च 2023 तक पांच पैसे से 86 पैसे प्रति यूनिट तक सरचार्ज के रूप में वसूला जाएगा।
ऊर्जा निगम ने महंगी बिजली खरीद के रूप में पड़े 1355 करोड़ के भार की भरपाई सरचार्ज के रूप में करने की मांग विद्युत नियामक आयोग से की थी। आयोग ने लंबी चली सुनवाई प्रक्रिया के बाद सिर्फ 379 करोड़ ही सरचार्ज के रूप में वसूलने की मंजूरी दी। शेष 976 करोड़ की भरपाई अगले साल के खर्चे से होगी। सरचार्ज के रूप में ये वसूली आम जनता से एक सितंबर 2022 से 31 मार्च 2023 के बीच बिजली बिलों से होगी। सिर्फ बीपीएल और स्नोबाउंड क्षेत्र वाले बिजली उपभोक्ताओं को ही सरचार्ज से राहत दी गई है। अन्य सभी श्रेणियों में सरचार्ज के रूप में भार बढ़ाया गया है।
घरेलू बिजली उपभोक्ताओं की श्रेणी में 100 यूनिट तक बिजली खर्च करने वाले उपभोक्ताओं पर पांच पैसे, 101 से 200 यूनिट तक 20 पैसे, 201 से 400 यूनिट तक 30 पैसे, 400 यूनिट से अधिक पर 35 पैसे प्रति यूनिट का भार बढ़ाया गया है।
घरेलू उपभोक्ताओं के अलावा सरचार्ज
अघरेलू श्रेणी के चार किलोवॉट तक वाले बिजली उपभोक्ताओं पर 30 पैसे, 25 किलोवॉट और इससे अधिक वालों और एलटी और एचटी उद्योगों पर भी 62 पैसे प्रति यूनिट तक का भार बढ़ाया गया है। होर्डिंग विज्ञापन पर 86 पैसे प्रति यूनिट सरचार्ज लगाया गया है।
यूपीसीएल के मैनेजिंग डायरेक्टर अनिल कुमार ने कहा कि बाजार से महंगी बिजली खरीद कर उपभोक्ताओं को सस्ती दरों पर उपलब्ध कराई गई। आयोग ने सिर्फ 379 करोड़ ही सरचार्ज से वसूलने की मंजूरी दी है।