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अंकिता भंडारी मर्डर केस: आरोपियों के नार्को टेस्ट पर फैसला टला, मांगा 10 दिन का समय

देहरादून: अंकिता भंडारी के आरोपियों के नार्को टेस्ट को लेकर अभी कोई फैसला नहीं हो पाया है। इस मामले में आरोपियों ने दस दिन का समय मांगा है। मामले में आज ही नोटिस जारी होने वाला था। आरोपियों ने पौड़ी जेल अधीक्षक के जरिए जेएम कोर्ट कोटद्वार से समय मांग लिया है।

आपको बता दें कि आरोपियों का नार्को टेस्ट कराए जाने के लिए एसआईटी ने शुक्रवार को अदालत में अर्जी दी थी। अदालत ने सोमवार को सुनवाई का समय दिया था। इससे पहले ही आरोपियों ने समय मांग लिया। अंकिता हत्याकांड में शुरुआत से ही वीआईपी के नाम के खुलासे की मांग की जा रही है। पुलिस पर आरोप भी लगे हैं कि जानबूझकर वीआईपी का नाम उजागर नहीं किया जा रहा है। विभिन्न राजनीतिक दल भी इस बात को उठा चुके हैं। ऐसे में परिजनों ने कुछ दिन पहले आरोपियों का नार्को टेस्ट कराने की मांग की थी।

इस पर एसआईटी भी विचार करने लगी थी। पिछले दिनों एडीजी लॉ एंड ऑर्डर वी मुरुगेशन ने भी कहा था कि एसआईटी ने वीआईपी का नाम जानने के लिए नार्को टेस्ट का फैसला किया है।एडीजी मुरुगेशन ने बताया कि नार्को टेस्ट के लिए शुक्रवार को न्यायालय में अर्जी दे दी गई है। न्यायालय को इस अर्जी पर दोनों पक्षों को सोमवार को सुनना था।

इसके बाद ही नार्को टेस्ट कराने या न कराने पर फैसला किया जा सकता था। पुलिस ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली थी। नार्को टेस्ट की मांग के लिए उनके पास पूरे आधार हैं। बहुत से ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब पुलिस को आरोपियों से चाहिए।

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