देहरादून: उत्तराखंड से बड़ी खबर है। शक्तिमान प्रकरण में मंत्री गणेश जोशी दोषमुक्त कर दिया है। आपको बता दें कि मामला 2016 में विधानसभा घेराव के दौरान का है जब पुलिस के घोड़े शक्तिमान की मौत हुई थी। बीजेपी के द्वारा विधानसभा घेराव के दौरान शक्तिमान घोड़ा घायल हुआ था। कई दिन तक चले उपचार के बाद शक्तिमान घोड़े की मौत हो गई थी। इस प्रकरण में गणेश जोशी पर कांग्रेस ने मुकदमा दर्ज कराया था।
आपको बता दें कि 14 मार्च 2016 में भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने तत्कालीन कांग्रेस सरकार के खिलाफ विधानसभा कूच किया था। उस वक्त क्षेत्र में धारा 144 लागू थी। इस दौरान किसी तरह भाजपा विधायक गणेश जोशी बेरिकेडिंग पार कर अपने समर्थकों के साथ रिस्पना पुल तक पहुंच गए थे। वहां पुलिस के घुड़सवार और अन्य सुरक्षाकर्मियों ने उन्हें रोकने की कोशिश की थी। इस आपाधापी में पुलिस के घुड़सवार रविंद्र सिंह के घोड़े शक्तिमान की टांग टूट गई थी। बाद में वायरल हुए घटनाक्रम की वीडियो में गणेश जोशी घोडे़ शक्तिमान पर लाठी से वार करते भी दिखे थे।
इसके बाद पुलिस ने गणेश जोशी और उनके समर्थकों के खिलाफ घोड़े से क्रूरतापूर्ण व्यवहार करने (आईपीसी 429) और धारा 144 का उल्लंघन (आईपीसी 188) करने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया था। इसके चार दिन बाद 18 मार्च 2016 को गणेश जोशी को सहारनपुर रोड स्थित एक होटल से गिरफ्तार किया गया था। हालांकि, 22 मार्च को उन्हें न्यायालय ने जमानत दे दी थी। इधर, शक्तिमान को बचाने की काफी कोशिश की गई थी लेकिन 20 अप्रैल को उसकी मौत हो गई थी।