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उत्तराखंड: नाबालिगों ने ट्राफिक नियम तोड़े तो अभिभावकों को मिलेगी सजा

देहरादून: आजकल बच्चे पढ़ाई से ज्यादा बाइक चलाने और इधर उधर घूमने पर ध्यान दे रहे हैं। कक्षा 9 से 12वीं तक के कई सारे नाबालिग छात्र वाहन चलाते समय हेलमेट का भी इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। ऐसे में अब नए नियम तय कर दिए गए हैं। कक्षा 9 से 12वीं तक के छात्र अगर बिना हेलमेट के पकड़े जाते हैं तो उनके अभिभावकों पर जुर्माना लगाया जाएगा। साथ ही उन्हें तीन साल की सजा भी हो सकती है।

आरटीओ प्रवर्तन सुनील शर्मा ने अभिभावकों के लिए चेतावनी जारी की है। सोमवार को एक सर्कुलर जारी किया गया। जिसके अनुसार सभी को मोटर व्हीकल एक्ट के नियमों के बारे में समझाया गया है। इसमें बताया गया है कि नाबालिग छात्रों के यातायात नियमों के उल्लंघन के मामले में अभिभावकों को दोषी माना जाएगा। वाहन स्वामी को भी जिम्मेदार ठहराया जा सकता है।

इस सर्कुलर से यह साफ हो गया कि अगर नौवीं से बारहवीं तक के नाबालिग छात्र किसी भी तरह की यातायात नियमों का उल्लंघन करते हैं तो अभिभावकों या वाहन स्वामी पर ₹25000 का जुर्माना होगा। साथ ही इन्हें 3 साल की जेल भी हो सकती है। इसके अलावा नाबालिग बच्चे से कोई दुर्घटना होती है तो बीमा का क्लेम भी नहीं मिलेगा। 12 महीने के लिए वाहन का रजिस्ट्रेशन भी निरस्त कर दिया जाएगा।

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