
पूरे देश के साथ ही उत्तराखंड में कोरोना के बढ़ते प्रकोप के कारण सभी सरकारी कार्यालयों में एक बार फिर समूह ग व घ के कार्मिकों की 50 फीसदी उपस्थिति रोटेशन के आधार पर की गई है। 55 वर्ष की आयु से अधिक व 10 वर्ष की आयु से कम के बच्चे वाली महिला कर्मियों को भी पूर्व की भांति कार्यालय आने से छूट दी गई है। इसके अलावा गंभीर बीमारी से ग्रसित कार्मिकों व गर्भवती महिलाओं को भी कार्यालय आने में छूट दी गई है मुख्य सचिव ओमप्रकाश ने आज सीएम के निर्देश पर इसके विधिवत आदेश जारी कर दिए हैं। कार्मिक आवश्यकता पड़ने पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपने कार्यालय से जुड़े रहेंगे।