देहरादून
इन दिनों राजधानी देहरादून में अचानक से स्पा और मसाज सेंट्ररो की बाढ़ सी आ गई है हर गली नुक्कड़ नाके चौराहे पर स्पा और मसाज सेंटर खुल रहे है राजधानी में सैकड़ों की संख्या में स्पा और मसाज सेंटर है
हर कोई जानता है अधिकतर स्पा सेंटर में मसाज और स्पा के नाम पर क्या गोरखधंधा चलता है वरना ऐसा क्या कारण है कि आए दिन पुलिस को स्पा और मसाज सेंटर पर अचानक छापेमारी की कार्रवाई करनी पड़ती है।
अधिकतर इनमें ऐसे भी हैं जो बिना नियम कानून के धड़ल्ले से चल रहे हैं वही कल बुधवार को देहरादून पुलिस ने शिकायत मिलने के पश्चात कई स्पा सेंटर ओं का आकस्मिक निरीक्षण किया जिसमें भारी गड़बड़ी देखने को मिली कार्रवाई करते हुए पुलिस ने तत्काल 61सेंटरों को सील कर दिया और 32 स्पेस सेंटरों पर पुलिस ने जुर्माना ठोका
इसके साथ ही पुलिस ने दिशानिर्देश जारी किए
01: सभी स्पा सेन्टरों में आगन्तुक रजिस्टर में आने वाले सभी कस्टमरों का पूर्ण विवरण अंकित किया जायेगा।
02: सभी सेन्टरों की चैकिंग के दौरान यह सुनिश्चित किया जाये कि स्पा सैन्टरों में सीसीटीवी लगे हैं अथवा नहीं व सीसीटीवी में निर्धारित अवधि तक डाटा सुरक्षित रहे व सभी क्रियाकलापों का रिकार्डिग सीसीटीवी में उपलब्ध रहे।
03: स्पा सेन्टरों में नियुक्त थेरेपिस्ट डिग्री धारक व डिप्लोमा धारक प्रशिक्षित व्यक्ति हो। किसी भी अकुशल थेरेपिस्ट या कर्मी द्वारा स्पा सेन्टरों में कार्य न किया जाये।
04: वर्तमान में फर्जी डिप्लोमा व डिग्री प्राप्त कर स्पा सेन्टरों व मसाज पार्लरों में थेरेपिस्ट के रूप में कार्य कराया जा रहा है, सभी डिग्री व डिप्लोमा की जारीकर्ता संस्थान से सत्यापन कराया जाये व फर्जी प्रमाण पत्र पाये जाने पर ऐसे व्यक्ति व संस्थान व स्पा सेटंर चालक के विरूद्ध कडी वैधानिक कार्यवाही की जाये।
पुलिस उपमहानिरीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून के द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में कोतवाली डालनवाला, नेहरू कालोनी, बसन्त विहार,राजपुर, कैण्ट, कोतवाली नगर, कैण्ट, पटेलनगर, रायपुर स्थित कुल 61 स्पा/मसाज सैंटरो को विरूद्ध अनियमितताएं पाये जाने पर बंद हुए । इसके अतिरिक्त 83 पुलिस एक्ट के अन्तर्गत 26 व 81 पुलिस एक्ट के अन्तर्गत कुल 06 स्पा/मसाज सेन्टरों का कुल 2,70,000/- (दो लाख 70 हजार) रू0 का चालान किया गया। अवैधानिक रूप से संचालित किये जा रहे स्पा/मसाज सेन्टरों के विरूद्ध चैकिंग अभियान लगातार जारी रहेगा तथा किसी भी प्रकार की अनियमितता पाये जाने पर ऐसे सेन्टरों के विरूद्ध कडी वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।