उत्तराखंड में आज से 50 फीसदी क्षमता के साथ खुल जाएंगे मॉल, जानिए कहाँ रहेगी पाबंदी
देहरादून: सरकार ने प्रदेश में लागू कोविड कफ्र्यू की अवधि कुछ और रियायत के साथ 13 जुलाई सुबह 6 बजे तक बढ़ा दी है। कोविड कर्फ्यू में कुछ ढील देते हुए अब मंगलवार से 50 फीसद क्षमता के साथ शापिंग माल खोलने की इजाजत भी दे दी गई है।
प्रदेश में सभी शॉपिंग मॉल 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खुल सकेंगे। इसके अलावा रविवार को साप्ताहिक बंदी के स्थान पर अब बाजारों को पारंपरिक रूप से खोलने की इजाजत होगी। लेकिन बाजार सुबह आठ बजे से शाम सात बजे तक ही खोले जा सकेंगे। हर क्षेत्र के बाजार की साप्ताहिक बंदी का दिन अलग अलग है। बाहरी राज्यों से उत्तराखंड आने वाले व्यक्तियों के लिए कोरोना जांच की निगेटिव रिपोर्ट और स्मार्ट सिटी पोर्टल पर पंजीकरण अनिवार्य किया गया है। सरकार के फैसले के बाद देर शाम शासन ने कोविड कफ्र्यू की मानक प्रचालन कार्यविधि (एसओपी) भी जारी कर दी है ।
प्रदेश सरकार ने कोविड कर्फ्यू के दौरान सिनेमा हॉल व स्वीमिंग पूल को बंद रखने का फैसला किया है। साथ ही सभी सामाजिक, राजनीतिक, खेल गतिविधियां, मनोरंजन, शैक्षिक, सांस्कृतिक समारोह में भीड़भाड़ की अनुमति नहीं होगी। अगले आदेश तक ये बंद रहेंगे।
प्रदेश में सभी बाजार सुबह आठ बजे से शाम सात बजे तक खुलेंगे और सप्ताह में पारंपरिक दिवसों पर ही बंद होंगे। अभी तक मसूरी व नैनीताल शहर के बाजारों को मंगलवार व राज्य के अन्य बाजारों को रविवार को बंद रखने की शर्त लागू थी। लेकिन अब सभी बाजार सप्ताह में एक दिन अपने पारंपरिक दिवस पर बंद हो सकेंगे। उस दिवस पर संबंधित निकाय बाजारों का सैनिटाइजेशन करेगा।
कोविड करफ्यू कुछ रियायत के साथ 13 जुलाई तक बढ़ा दिया गया है। जिस प्रकार रियायतें दी जा रही है, लोगों को उतनी ही सख्ती के साथ कोरोना से सुरक्षा के प्रोटोकाल का पालन भी करना होगा। सेनेटाइजशन, सोशल डिस्टेसिंग आदि सभी मानकों का कड़ाई से पालन किया जाए। अपने हाथों को दिन में कई कई साबुन से बार अवश्य धोएं।- सुबोध उनियाल, शासकीय प्रवक्ता, उत्तराखंड सरकार