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उत्तराखंड में कोरोना केस हुए कम, जारी हुई नई गाइडलाइंस

देहरादून: उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण के मामलों में कमी को देखते हुए सरकार ने कोविड प्रतिबंधों प्रतिबंधों पर छूट दी है। बता दें कि राज्‍य में कोविड पाबंदी की अवधि 20 नवंबर तक है।

मुख्य सचिव की ओर से जारी गाइडलाइन के मुताबिक अब विवाह समारोह में 100 प्रतिशत क्षमता के साथ एवं कोविङ प्रोटोकॉल के तहत सम्मिलित होने की अनुमति है। राज्य के समस्त कोचिंग संस्थान जो विद्यार्थियों / अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण एवं कोचिंग प्रदान करते हैं वह कोविड प्रोटोकॉल का अनुपालन करते हुए 100 प्रतिशत क्षमता के साथ खुलेंगे एवं ऑनलाइन / डिस्टेंस लर्निंग के प्रावधान जारी रहेंगे। इस व्यवस्था को संबंधित संस्थानों द्वारा प्रोत्साहित किया जाएगा।

समस्त सामाजिक / राजनीतिक / मनोरंजन / सांस्कृतिक / धार्मिक समारोह / का आयोजन 100 प्रतिशत क्षमता के साथ एवं कोविड प्रोटोकॉल का अनुपालन करते हुए किया जायेगा।

राज्य के समस्त जिम, शॉपिंग मॉल सिनेमा हॉल, स्पॉ, सैलून, स्वीमिंग पूल, मनोरंजन पार्क थियेटर, ऑडिटोरियम आदि व इनसे सम्बन्धित समस्त गतिविधियाँ कोविड प्रोटोकॉल का अनुपालन करते हुए 100 प्रतिशत क्षमता के साथ खुलेंगे।

राज्य में स्थित खेल संस्थान स्टेडियम एवं खेल के मैदान सभी खिलाड़ियों के प्रशिक्षण के लिए 100 प्रतिशत क्षमता के साथ खोले जायेंगे। खेल संस्थान, स्टेडियम एवं खेल के मैदान को खेल विभाग द्वारा जारी मानक प्रचलन विधि एवं कोविड प्रोटोकॉल के तहत खोला जायेगा।

इसके साथ ही जिम, शापिंग मॉल, सिनेमा हॉल, स्पा, सैलून, स्वीमिंगपूल, खेल संस्थान भी पूरी क्षमता के साथ चल पाएंगे। जबकि होटल, रेस्त्रां भी सौ प्रतिशत डायनिंग क्षमता के साथ संचालित हो सकेंगे।

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