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उत्तराखंड के आउटसोर्स कर्मी उच्च पेंशन स्कीम से जुड़ सकेंगे अच्छी खबर
देहरादून
उत्तराखंड के हजारों आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर
उत्तराखंड के हजारों उपनल आउट सोर्स और संविदा कर्मचारियों के पास ईपीएफ की उच्च पेंशन स्कीम से जुड़ने का मौका है विभागों और कर्मचारियों की आपसी सहमति के बाद 3 मार्च तक योजना से जुड़ने के लिए आवेदन किया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट ने इपीएफ पेंशन के लिए अधिकतम 15000 वेतन सीमा को हटा दिया है अब कर्मचारी अपनी पूरे वेतन पर ईपीएफ पेंशन का लाभ ले सकते हैं हालांकि इसके लिए विभाग और कर्मचारी की सहमति जरूरी है मुख्य कार्यालय के रीजनल पीएफ कमिश्नर पेंशन अपराजिता जग्गी की ओर से सभी जोनल और रीजनल अधिकारियों को उसके आदेश दिए गए हैं
सभी उपनल कर्मियों को मिले लाभ
उत्तराखंड विद्युत संविदा कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष विनोद कवि ने कहा कि राज्य में उपनल के 22000 से अधिक कर्मचारी हैं जो ईपीएफ के दायरे में आते हैं उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश और ईपीएफओ के आदेश के बाद भी अभी तक अपना लिया उनके नियोक्ता विभागों के कर्मचारियों को इस संदर्भ में जानकारी नहीं दी है उन्होंने मांग की है उपनल सभी विभागों को इस संदर्भ में निर्देशित करें और उपनल कर्मियों को उच्च पेंशन स्कीम का लाभ दिया जाए ताकि उनका भविष्य सुरक्षित रह सके
ऐसे मिल सकता है लाभ ईपीएफ में अभी तक अधिकतम 15000 वेतन के 12% का 8.33% ही पेंशन फंड में जमा होता है जबकि नए विकल्प में अंतिम समय में मिलने वाले वेतन के 12% का 8.33% पेंशन फंड में जमा होगा इसका सीधा असर कर्मचारियों की पेंशन पर पड़ेगा और उसे ज्यादा पेंशन मिलेगी।