देहरादून: प्लास्टिक का इस्तेमाल करना महंगा पड़ सकता है। उत्तराखंड में 30 जून के बाद 75 माइक्रोन तक की प्लास्टिक प्रतिबंधित रहेगी। शहरी विकास निदेशालय ने इस संबंध में निर्देश जारी किए हैं। निर्देशों के तहत 13 निकायों ने प्रतिबंध से संबंधित नोटिफिकेशन जारी कर दिए हैं। वन एवं पर्यावरण मंत्रालय की ओर से शहरी विकास निदेशालय को एक पत्र भेजा गया है।
पत्र में कहा गया है कि 30 जून के बाद प्रदेश में 75 माइक्रोन तक की प्लास्टिक प्रतिबंधित किए जाएंगे। इसके तहत निदेशालय ने सभी निगम, निकायों को पत्र भेजकर पुरानी 50 माइक्रोन की गाइडलाइंस में संशोधन किया है। एक जुलाई से प्लास्टिक से बने जिन सामानों की बिक्री पर जुर्माना लगेगा, उसकी लिस्ट भी एक बार देख लें।
प्लास्टिक प्लेटें, कप, गिलास, कांटे, चम्मच, चाकू, स्ट्रा, कटलरी, मिठाई के डब्बों को लपेटने वाली प्लास्टिक फिल्म, निमंत्रण कार्ड, सिगरेट पैक, 100 माइक्रोन से कम मोटे प्लास्टिक के बने बैनरों पर प्रतिबंध रहेगा। आइस्क्रीम की डंडियां, ईयर बड, प्लास्टिक के झंडे और सजावटी सामग्री बेचने पर भी जुर्माना वसूला जाएगा। उत्तराखंड में रिकॉर्ड सैलानी हर साल पहुंचते हैं और प्लास्टिक का कूड़ा भी हर जगह देखा जा रहा है। इसी वजह से शहरी विकास निदेशालय ने प्लास्टिक बैन पर सख्त रणनीति बनाई है। निदेशक शहरी विकास ललित मोहन रयाल ने कहा कि एक जुलाई से प्रतिबंध सख्ती से लागू किया जाएगा।