देहरादून: अंत्योदय और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के राशन कार्ड के लिए पात्रता पर बड़े दिनों से बहस छिड़ी हुई है। जब से सरकार ने अपात्रों को राशन कार्ड सरेंडर करने का समय दिया है, तभी से पूरे राज्य में ऊहापोह की स्थिति बनी हुई है। लेकिन अब सरकार ने सब स्पष्ट कर दिया है। खासतौर पर जिनके घर में एसी या कार है, उन्हें फ्री राशन नहीं दिया जाएगा।
खाद्य मंत्री रेखा आर्य ने रविवार को राज्य के फ्री राशन को लेकर तस्वीर साफ की है। उन्होंने कहा कि राज्य के अंत्योदय और एनएफएसए और राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के अपात्रों को 31 मई तक अपने कार्ड निरस्त कराने हैं। वरना उनपर एफआईआर और रिकवरी की कार्रवाई की जाएगी।
बहरहाल बीते दिनों से सोशल मीडिया पर राशन कार्ड की पात्रता को लेकर कई तरह की खबरें चल रही थीं। लेकिन अब मानकों को साफ कर दिया गया है। बता दें कि जिस परिवार के सभी सदस्यों की कुल आमदनी 15 हजार रुपये से ज्यादा हो अथवा जिनके घर में चौपहिया वाहन, एयर कंडीशनर, टैक्टर, ट्रक, कंबाइन, जेसीबी हो, वह फ्री राशन कार्ड के लिए अपात्र हैं।
इसके अलावा पूर्व सैनिक व अर्द्धसैनिक, रिटायर पेंशन कर्मचारी भी सस्ते राशन के पात्र नहीं हैं। गौरतलब है कि अपात्रों की सूची में उन्हें भी रखा गया है जिनकी 02 हेक्टेयर सिंचित भूमि व सालाना आमदनी पर आयकर लागू होता हो। ऐसे में इन सभी से लोगों से खास अपील भी की गई है।
खाद्य विभाग ने अपात्र लोगों से राशन कार्ड सरेंडर करने को तो कहा ही है। इसके साथ ये भी कहा है कि अपात्र अपना कार्ड सरेंडर कराने के बाद राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। विभाग के मुताबिक इस योजना के लिए सालाना आमदनी पांच लाख रुपये से कम होनी चाहिए। 15 हजार रुपये से अधिक आय है तो आप आवेदन कर सकते हैं।