उत्तराखंड सरकार ने कोविड- 19 के दृष्टिगत पेंशनरों व पारिवारिक पेंशनरों को जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के लिए 30 जून तक की छूट दी है। उल्लेखनीय है की सेवानिवृत्ति के बाद प्रत्येक पेंशनर अथवा पारिवारिक पेंशनर सेवानिवृत्त के माह पर प्रतिवर्ष कोषागार में अपना जीवन प्रमाण प्रस्तुत करते हैं। कोविड के बढ़ते संक्रमण के चलते शासन से वित्त सचिव अमित नेगी ने इस आशय के आदेश जारी किए हैं।