कुंभ स्नान को लेकर हाईकोर्ट ने मानव जीवन को सर्वोपरि रखते हुए निर्देश जारी किए हैं कि 72 घंटे पहले कोविड की नेगेटिव रिपोर्ट या फिर वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट लाना जरूरी होगा। तभी कुम्भ स्नान की इजाजत मिल पाएगी। हाईकोर्ट के निर्देश का हवाला देते हुए उत्तराखंड के मुख्य सचिव ओमप्रकाश ने आज बाकायदा प्रेस को इसकी जानकारी दी है। यानी अब साफ है कि कुंभ स्नान से पहले या तो आपको rt-pcr का टेस्ट नेगेटिव लाना पड़ेगा या फिर कोविड-19 का वैक्सीनेशन लगा होना जरूरी है। कोविड-19 की एक बार फिर देश के अलग-अलग राज्यों में बढ़ती रफ्तार को लेकर संक्रमण फैलने की आशंका जताई जा रही है। यही वजह है इस संवेदनशील विषय पर हाईकोर्ट को मानव जीवन को सर्वोपरि मानते हुए दिशा निर्देश जारी करने पड़े।
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