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उत्तराखंड में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए शादी समारोह में अधिकतम 200 लोग ही होंगे शामिल, सामाजिक दूरी का करना होगा पालन

मुख्य सचिव ने जारी किए आदेश
स्कूलों के संबंध में आदेशजारी न होने से असमंजस

देहरादून । उत्तराखंड शासन ने कोविड-19 महामारी के मद्देनजर कंटेनमेंट जोन से बाहर आयोजित होने वाले विवाह समारोह में अधिकतम 200 लोगों की सीमा तय कर दी है। इस संबंध में मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की ओर से आदेश जारी कर दिए हैं।

सभी अपर मुख्य सचिवों, प्रमुख सचिवों, पुलिस महानिदेशक, सचिव, प्रभारी सचिव, गढ़वाल व कुमाऊं आयुक्त तथा जिलाधिकारियों को दिशा-निर्देश का कड़ाई से अनुपालन कराने को कहा गया है।

हाल ही में प्रदेश कैबिनेट ने कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए देहरादून में नाइट कर्फ्यू लगाने का फैसला किया था। इसके बाद देहरादून के जिलाधिकारी ने भी आदेश जारी कर दिए थे। हालांकि नाइट कर्फ्यू से विवाह समारोह को अलग रखा गया था।

जिलाधिकारी ने अपने आदेश में कहा था कि शादी में शामिल होने वाले लोगों को अपने पास निमंत्रण पत्र रखना होगा। आदेश के मुताबिक मास्क पहनना और सामाजिक दूरी का पालन करना आवश्यक होगा।

स्कूलों के संबंध में आदेश जारी न होने से असमंजस

स्कूलों में 30 अप्रैल तक छुट्टी को लेकर कैबिनेट के फैसले के बावजूद विभागीय आदेश जारी न होने से शिक्षकों एवं छात्रों के बीच असमंजस की स्थिति बनी हुई है। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए कैबिनेट की बैठक में कुछ जिलों के कुछ हिस्सों में 30 अप्रैल तक स्कूलों में छुट्टी का निर्णय लिया गया था, लेकिन सोमवार तक इस संबंध में विभाग की ओर से कोई आदेश जारी नहीं हुआ।

जिससे शिक्षकों एवं छात्रों में स्कूल जाएं या फिर न जाएं, इसे लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। जूनियर हाईस्कूल शिक्षक संघ के प्रांतीय कोषाध्यक्ष सतीश घिल्डियाल के मुताबिक कैबिनेट के स्कूलों में छुट्टी के फैसले के बावजूद सोमवार को देहरादून जिले के कुछ स्कूल खुले रहे।
उन्होंने कहा कि इस संबंध में अब तक विभाग का आदेश जारी न होने से इस तरह की स्थिति बनी हुई है। उधर, शिक्षा महानिदेशक विनय शंकर पांडेय का कहना है कि स्कूलों की छुट्टी के संबंध में शासन की ओर से महानिदेशालय को अब तक कोई आदेश नहीं मिला है।

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