उत्तराखंड

उत्तराखंड आने वाले प्रवासी ध्यान दें…गांव आने पर 7 दिन तक ISOLATION में रहना होगा

देहरादून: कोरोना वायरस के मामलों के कम होने के बाद भी उत्तराखंड में सख्ती जारी है। सरकार ने 6 जुलाई तक कोरोना Curfew को बढ़ाने का फैसला किया है। कोरोना वायरस के नए वेरिएंट को लेकर भी सरकार अलर्ट है। विभाग ने अधिकारियों को इसकों लेकर निर्देश दे दिए हैं। वहीं सरकार राज्य के ग्रामीण इलाकों को विशेष तौर पर सुरक्षित रखना चाहती है। इसके लिए सख्त नियम भी बनाए गए हैं।

उत्तराखंड के ग्रामीण इलाकों में लौटने वाले प्रवासियों को 7 दिन तक आइसोलेशन में रहना होगा। नई एसओपी के अनुसार बाहरी राज्यों से उत्तराखंड राज्य में अपने पैतृक गांव वापस आ रहे प्रवासियों द्वारा कोविड-19 के संक्रमण के रोकथाम हेतु विगत वर्ष की भांति ग्राम पंचायत- ग्राम प्रधान की निगरानी में गांव में स्थापित क्वारंटाइन सेंटर में अनिवार्य रूप से 7 दिनों तक आइसोलेशन में रहना होगा, उक्त आइसोलेशन पूर्ण होने के उपरांत कोविड-19 के लक्ष्यण नहीं मिलने पर ही उन्हें घर जाने की अनुमति दी जाएगी।

उपरोक्त क्वारंटाइन फैसेलिटी संचालन पर (पेयजल व्यवस्था, साफ-सफाई, विद्युत व्यवस्था बिस्तर) आदि पर आने वाले का भुगतान ग्राम पंचायत को स्टेट फाइनेंस कमिशन से प्राप्त निधि से वहन किया जाएगा। इसके अतिरिक्त आवश्यकता होने पर जिलाधिकारी द्वारा राज्य आपदा मोचन निधि एवं सीएमआरएफ से विलेज क्वारंटाइन फैसिलिटी में होने वाला व्यय ग्राम पंचायत को प्रदान किया जाएगा। दूसरे राज्यों से आने वालों के लिए स्मार्ट सिटी पोर्टल पर पंजीकरण और कोरोना नेगटिव रिपोर्ट भी अनिवार्य की हुई है।

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