उत्तराखंड

डीएम नैनीताल ने जारी की कोविड कर्फ्यू की नई Guideline, जानिए क्या रहेगा खुला और क्या बंद

नैनीताल: उत्तराखंड शासन के निर्देशो के क्रम में नैनीताल में कोविड कर्फ्यू कुछ रियायतों व शर्तो के साथ कर्फ्यू अवधि बढाई गई है। जिलाधिकारी धीराज सिह गर्ब्याल ने बताया कि जनपद में छठे चरण का कोविड कर्फ्यू 15 जून से 22 जून प्रातः 6 बजे तक बढा दिया गया है। उन्होंने जनपद में कोविड कर्फ्यू के दौरान शासन की गाइडलाइन का सख्ती के साथ अनुपालन करने के निर्देश दिये।

जिलाधिकारी गर्ब्याल ने कहा कि 22 जून सुबह 06 बजे तक कोविड कर्फ्यू बढा़या जाता है। उन्होने बताया कि जनपद मे कोविड-19 के संक्रमण की कमी को देखते हुए कोविड कफ्र्यू अवधि में अब विवाह समारोह में अधिकतम 50 लोग की 72 घटें आरटीपीसीआर, ट्रूनेट,आरएटी नेगिटिव टेस्ट के साथ अनुमति होगी। साथ ही शव यात्रा में अधिकतम 50 लोग सम्मिलित होगे। बाहरी राज्यों से आने वाले व्यक्तियों को 72 घटें पूर्व की आरटीपीसीआर, ट्रूनेट,आरएटी नेगिटिव टेस्ट के साथ ही स्मार्ट सिटी वैब पोर्टल में पंजीयन कराना होगा। प्रवासियों को 7 दिन का आइसोलेशन अवधि में अपनी-अपनी ग्राम सभाओं में बनाये गए क्वारंटीन सेन्टरों में पूरी करनी होगी।

डीएम गर्ब्याल ने बताया कि इस सप्ताह समस्त व्यापारिक प्रतिष्ठान (बाजार) 16 जून (बुधवार) 18 जून(शुक्रवार) व 21 जून (सोमवार) को प्रातः 8 बजे से अपराह्न 5 बजे तक खुले रहेगे। परन्तु सिनेमा हाॅल, शाॅपिंग माॅल, जिंम, खेल संस्थान, स्टेडियम, स्वींग पुल, मनोरंजन पार्क, थियेटर, आॅडोटोरियम, बार आदि अग्रिम आदेशों तक बन्द रहेगे। विक्रम, ओटो आदि सार्वजनिक परिवहन को सुचारू रूप से चलाने की अनुमति होगी। समस्त सब्जी,दुध, मिठाई एंव फूलों की दुकानें प्रतिदिन प्रातः 08 बजे से अपराह्न 05 बजे जक नियमित खुलेगी। होटल, रेस्टरां, भोजनालयों और ढाबों को केवल खाद्य पदाथो की टेक-वे, होम डिलीवरी के लिए रसोई संचालित करने की अनुमति होगी। पेट्रोल,डीजल पम्प एवं रसोई गैस, मेडिकल स्टोर ,अस्पताल, नर्सिंग होम, क्लीनिक, डिस्पेंसरी, दवा की दुकानें, चिकित्सीय प्रयोगशालाएं एवं कलेक्शन सेन्टर भी 24 घण्टे खुले रहेंगे। उन्होने बताया कि उद्योगों पर कोई प्रतिबन्ध नही है मानको का पालन करना होगा।

उन्होने कहा कि सभी माल वाहक वाहनों को जनपद एंव अन्तर-राज्यीय आवगमन के साथ सामाग्री के परिवहन की अनुमति होगी। कोरोना कफ्र्यू अवधि में सभी विभागीय कर्मचािरयों व प्रेस प्रतिनिधियों के लिए उनके संस्थान द्वारा जारी परिचय-पत्र ही पास होगा। वैक्सीनेशन के लिए घरों के बाहर निकलने पर उन्हें अपना पंजीकरण दिखाना होगा। ट्रेन या हवाई जहाज से आने वाले यात्रियों को लोकल ट्रांसपोर्टेशन के लिए टिकट दिखाना होगा। मंडियों में केवल किसान और रिटेलर को ही आने की अनुमति होगी। जनपद में सभी शिक्षण संस्थान पूरी तरह से बंद रहेंगे। निकाय सार्वजनिक स्थलो, आवसीय क्षेत्रों, बस अड्डों, मंडियों आदि को सप्ताह में दो दिन अनिर्वाय रूप से सेनेटाईज करेगे। जिलाधिकारी ने बताया कि आवश्यक सामान लाने और ले जाने वाले वाहनों को छूट रहेगी। एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन से वाहनों की आवाजाही हेतु यात्रा टिकट के साथ डाॅक्यूमेंट दिखाने पर ही 24 घण्टे आवागमन की अनुमति होगी। उन्होने कहा कि एसओपी के बाकी प्रावधान पूर्व की भांति लागू रहेगे। गर्ब्याल ने शासन द्वारा जारी कोविड गाइडलाइन का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिये।

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