Dehradun

शिविर में मजदूरों को दी गई विधिक अधिकारो के बारे में जानकारी

देहरादून। उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नैनीताल एवं जिला न्यायाधीश प्रेम सिंह खिमाल के निर्देश पर सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण देहरादून श्रीमती सीमा डुँगराकोटी द्वारा मनाए जाने वाले अंतराष्ट्रीय मजदूर दिवस के उपलक्ष्य में सेलाकुई स्थित बी-4 सारा इंडस्ट्रियल एस्टेट, सेलाकुई देहरादून में जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। उक्त शिविर में मजदूरों के विधिक अधिकारो के बारे मे जानकारी दी गई। उन्हें इस दिन के महत्व के बारे में बताया गया कि यह दिन दुनिया भर में मजदूरों के अधिकारों और संघर्षों को सम्मान देने के लिए मनाया जाता है। मजदूर वर्ग समाज की रीढ़ होता है तथा समाज और देश की उन्नति में श्रमिक वर्ग का महत्वपूर्ण योगदान होता है। उन्हें यह भी बताया गया कि श्रमिको का सशक्तिकरण केवल कानून से नहीं होगा, बल्कि सामाजिक दृष्टिकोण से भी लाना होगा। इसके साथ ही श्रम विभाग व श्रम न्यायालय की जानकारी दी गई। साथ ही उन्हें अपने बच्चों से बाल श्रम न करवाने की अपील करते हुए बताया गया कि बाल श्रम कानूनी अपराध है और समाज के लिए अभिशाप भी है। उक्त जागरूकता शिविर पराविधिक कार्यकर्ता उमेश्वर सिंह रावत द्वारा आयोजित किया गया। अंत में सभी प्रतिभागियों को नालसा टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 15100 और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण देहरादून से मिलने वाली निशुल्क विधिक सेवाओं की जानकारी के साथ आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत 10 मई 2025 के बारे मे भी जानकारी दी गई। साथ ही सरकार के द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं के बारे में बताया गया तथा उन्हें बताया गया कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण किस प्रकार से उनकी कानूनी व अन्य सहायता कर सकता है। उक्त कार्यक्रम में आनंद श्रम प्रवर्तन देहरादून, अश्वनी हलदार श्रम प्रवर्तन देहरादून, विनोद कुमार तिवारी जीएम प्लैनेट हर्ब्स लाइफ साइंस, जगदीश सिंह रावत, विकास शर्मा, नितिन नेगी, डीवी सिंह, सागर और सतीश आदि उपस्थित रहे।

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