प्रमुख वन संरक्षक 23 मार्च को हाई कोर्ट में तलब 23 दिसंबर 2022 को दिए गए आदेश का नहीं किया गया पालन
हाईकोर्ट ने उत्तराखंड वन विभाग की ओर से रेंजर पद पर डिप्टी रेंजर ओं को चार्ज देने के खिलाफ दायर याचिका की सुनवाई करते हुए प्रमुख वन संरक्षक को 23 मार्च को न्यायालय में तलब किया है गौरतलब है कि दिसंबर 2022 में दाखिल वन क्षेत्राधिकारी संघ की याचिका में कहा गया कि रेंजर पद का चार्ज डिप्टी रेंजर को दिया जा रहा है इस मामले में हाई कोर्ट द्वारा 2017 में निर्णय पारित कर कहा गया था कि रेंज का चार्ज केवल 1 क्षेत्र अधिकारियों को ही दिया जाए बावजूद इसके वर्तमान में वन विभाग को शासन स्तर से इसका उल्लंघन किया जा रहा है मामले को गंभीरता से लेते हुए मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति विपिन सांघी एवं न्यायाधीश न्यायमूर्ति आलोक वर्मा की खंडपीठ ने 23 दिसंबर 2022 के आदेश के संदर्भ राज्य सरकार और प्रमुख वन संरक्षक को 3 सप्ताह में प्रति शपथ पत्र दाखिल करने के आदेश दिए थे यह शपथ पत्र दाखिल नहीं किया गया इस पर खंडपीठ ने प्रमुख वन संरक्षक को 23 मार्च को कोर्ट में तलब किया है