देहरादून
पूर्व मंत्री भट्ट को झटका भूमि बदलने का आदेश रद्द करोड़ों की जमीन होनी थी अदला-बदली
पूर्व मंत्री दिवाकर भट्ट को करोड़ों रुपए की जमीन के मामले में झटका लगा है उनके बेटे के नाम पर श्यामपुर स्थित ग्राम पंचायत से की गई साढ़े आठ बीघा जमीन की अदला-बदली के आदेश को एसडीएम कोर्ट ने रद्द कर दिया है
आरोप है कि मंत्री रहते हुए दिवाकर भट्ट ने बेटे के नाम की नदी किनारे की जमीन को ग्राम पंचायत से बदल दिया था इसके बदले दो टुकड़ों में साढे 8 बीघा जमीन उनको हाईवे पर मिल गई थी 2011-12 में तत्कालीन ग्राम प्रधान हेमराज ने इसकी शिकायत एसडीएम कोर्ट में की थी तब फैसला दिवाकर भट्ट के बेटे के पक्ष में आया था लेकिन ग्राम प्रधान ने बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में अपील की हाई कोर्ट ने बिना पक्षपात के दोनों पक्षों को सुनने के आदेश दिए मंगलवार शाम को एसडीएम कोर्ट ने जमीन बदलने के आदेश को रद्द कर दिया है
वहीं पूर्व मंत्री दिवाकर भट्ट ने कहा है कि इस फैसले के खिलाफ कोर्ट में अपील की जाएगी हमने जमीन के बदले जमीन ली थी ना कि कोई कब्जा किया था